रविवार, 7 अगस्त 2011



घरेलू हिंसा से महिलायों का संरक्षण अधि० 2005
The Protection  of Women from Domestic Violence Act,2005
 (  राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 सितंबर, 2005)   ( लागू हुआ - 26 अक्तूबर 2006 )



अध्याय 1   प्रारम्भिक


1 सक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ -

2 परिभाषाएँ- (क) व्यथित व्यक्ति (ख) बालक (ग) प्रतिकार आदेश (घ) अभिरक्षा आदेश (ड.) घरेलू घटना रिपोर्ट (च) घरेलू नातेदारी (छ) घरेलू हिंसा (ज) दहेज़  (झ) मजिस्ट्रेट (  ) चिकित्सीय सुविधा ( ट) धनीय अनुतोष (ठ) अधिसूचना (ड) विहित (ढ) संरक्षण अधिकारी  (ण) संरक्षण आदेश (त) निवास आदेश (थ) प्रत्यर्थी (द)  सेवा प्रदाता (ध) साझी गृहस्थी (न) आश्रह गृह




अध्याय 2 : घरेलू हिंसा



3 . घरेलू हिंसा की परिभाषा - स्पष्टीकरण 1 : ( i ) शारीरिक दुरूपयोग ( ii ) लैंगिक दुरूपयोग (iii )  मोखिक और भावनात्मक दुरूपयोग ( IV )  आर्थिक दुरूपयोग
        स्पष्टीकरण; 2
अध्याय 3 :  संरक्षण अधिकारीयों , सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
4 . संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले  के दायित्व का अपवर्जन -

5 . पुलिस आधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य -

6 . आश्रय ग्रहों के कर्त्तव्य -

7 . चिकित्सीय सुविधाओं के कर्त्तव्य -

8 . संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति -

9 . संरक्षण अधिकारियों के कर्त्तव्य और कृत्य -

10 . सेवा प्रदाता -

11 . सरकार के कर्त्तव्य -



अध्याय : 4  अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

 
12 . मजिस्ट्रेट को आवेदन -

13 . सूचना की तामील -

14 . परामर्श -

15 . कल्याण विशेषज्ञ  की सहायता -

16 . कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना -

17 . साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार -

18 . संरक्षण आदेश -

19 . निवास आदेश -

20 . धनीय आदेश-

21 . अभिरक्षा आदेश -

22 . प्रतिकार आदेश - 
23 . अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति -

24 . न्यायलय द्वारा आदेश की प्रतियों का नि: शुल्क दिया जाना -

25 . आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन-

26 . अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष -
27 . अधिकारिता -

28 . प्रक्रिया -

29 . अपील -
अध्याय :5   ( प्रकीर्ण )


30 . संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना -

31 . प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति -

32 . संज्ञान और सबूत -

33 . संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति -

34 . संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान -

35 . सादभावपूर्वक की गई कार्रवाई  के लिए संरक्षण -

36 . अधि० का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना -

37 . केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति -